Akshaya Tritiya Campaign On Child Marriage

सिमडेगा जिले के संस्था छोटानागपुर कल्याण निकेतन द्वारा दिनांक 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सिमडेगा जिले के विभिन्न मंदिरों विशेषकर ऐसे मंदिर जहां विवाह होती है वहां बाल विवाह जागरूकता संबंधित कार्यक्रम किया गया जहां संस्था के प्रतिनिधि द्वारा होने वाले शादी का जायजा लिया गया साथ ही मंदिर में जाकर पंडित से मिलकर बाल विवाह से संबंधित जानकारी दिए तथा यह जानकारी भी उन्हें दिए कि यदि आपके मंदिर में कोई जोड़ या कोई भी परिवार सदस्य शादी के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम विवाह जोड़े का आयु संबंधी दस्तावेज मांगे। दस्तावेज के अनुसार यह देखें की लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। यदि किसी जोड़े की आयु में कमी पाई जाए तो उन्हें बताएं कि बाल संरक्षण अधिनियम के अनुसार आपका विवाह का उम्र अभी नहीं हुआ है यदि आप कानून का उल्लंघन कर विवाह करते हैं तो आप पर और आपके परिवार पर कानूनी दंड का प्रावधान लगेगा जिसमें 2 साल की सजा और ₹100000 जुर्माने का प्रावधान है। शादी के लिए किसी जोड़े के आने पर दस्तावेज में स्कूल से संबंधित दस्तावेज को ही ले। कई बार लोग आधार कार्ड को ही आयु संबंधी दस्तावेज दिखाते हैं जो की आयु के लिए मान्यता नहीं है आयु के लिए या तो स्कूल के दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र को ही माना जाता है।

CKN AT Campaign (1)
CKN AT Campaign (3)
CKN AT Campaign (2)

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