स्कूल में वीडियो के माध्यम से बाल यौन शोषण बाल श्रम बाल विवाह बाल तस्करी के सभी मुद्दों के बारे में जानकारी दिया गया।

आज दिनांक 3 फरवरी 2024 को प्रातः 10:00 से राजकीय बुनियादी स्कूल सिमडेगा में बाल यौन शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी के मुद्दे पर छोटा नागपुर कल्याण निकेतन सिमडेगा के द्वारा संस्था के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में स्कूल के छात्रों को वीडियो दिखाया गया जहां वीडियो के माध्यम से उन्हें इन सभी मुद्दों के बारे में जानकारी दिया गया। इसके साथ ही बाल यौन शोषण बाल श्रम बाल विवाह बाल तस्करी के बारे में भी एक-एक कर जानकारी दिया गया।
जैसे की बाल यौन शोषण के अंतर्गत जब भी कोई व्यक्ति किसी बच्चे को मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाएं उन्हें डराए धमक है उनके शारीरिक अंगों या निजी अंगों को छूने का प्रयास करें वह बाल यौन शोषण है ऐसी घटना घटने पर तुरंत बिना डरे अपने माता-पिता और परिजनों को सूचित करें। इसके साथ ही बालियान शोषण के कानून के बारे में भी जानकारी दिया गया की इसके अंतर्गत दोषी को पोस्को एक्ट 2012 के तहत 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है।
बाल श्रम भी एक कानूनी अपराध है यदि किसी भी बच्चे जो 14 वर्ष से कम है उन्हें किसी भी तरह का कार्य कराना कानूनी अपराध है अगर कोई व्यक्ति इन बच्चों से कार्य करता है तो उसे 2 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। बाल विवाह के तहत यह बताया गया कि कोई भी लड़की जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है और कोई भी लड़का जिसका उम्र 21 वर्ष से कम है उसका विवाह कराया जाता है तो वह बाल विवाह है यदि कोई बाल विवाह कराता है तो उसे 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
बाल तस्करी के बारे में यह बताया गया कि कुछ लोग ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें तरह-तरह का प्रलोभन देकर उनके बच्चों को अच्छे काम और पैसे का लालच देकर उन्हें बाहर ले जाते हैं और उन्हें ऐसे स्थान में छोड़ देते हैं जहां उनके साथ तरह-तरह के शोषण होते रहते हैं यहां तक कि उनके अंगों का भी व्यापार किया जाता है। बाल तस्करी में भी 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इन सभी बाल मुद्दों के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति में गंभीर आघात पहुंचता है और उनका उज्जवल और हंसता-खेलता भविष्य भी अंधेरे से घीर जाता है और तो और वे शिक्षा से भी दूर हो जाते हैं।
अतः इन सभी शोषण को रोकना और इसके प्रति सभी को जागरूक करना बहुत अनिवार्य है। इसके पश्चात ऐसे किसी घटना के सूचना के लिए चाइल्ड लाइन के 1098 नंबर पर संपर्क करने के लिए बताया गया जो 24×7 उपलब्ध रहती है। अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए और ऐसी घटना के रोकथाम के लिए शपथ दिलाते हुए बैठक का समापन किया गया।

