Stopped Child Marriage
सिमडेगा जिले के प्रखंड ठेठईटांगर में न्याय के बढ़ते कदम अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। जागरूकता अभियान के क्रम में संस्था छोटानागपुर कल्याण निकेतन के प्रतिनिधि को टुकुपानी पंचायत के रानीकुदर ग्राम में बाल विवाह से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, मामले की सत्यता जानने के लिए प्रतिनिधि द्वारा ग्राम में विवाह की सत्यता की जांच की गई। विवाह की पुष्टि होने पर जिस बच्ची का विवाह कराया जा रहा था उस बच्चे की आयु की भी जांच की गई है जांच के दौरान पता चला कि बच्चे की आयु 16 बर्ष विवाह के लिए अनुकूल नहीं है। तत्पश्चात प्रतिनिधि द्वारा संस्था को इस विवाह की जानकारी दी गई तथा संस्था द्वारा बाल कल्याण समिति एवं ठेठईटांगर थाना में भी में इसकी सूचना देकर बाल कल्याण समिति एवं ठेठईटांगर थाना के सहयोग से इस विवाह को रोका गया एवं बच्चे के परिवार को बाल विवाह से संबंधित जानकारी और बाल विवाह के कानून से भी अवगत कराया गया तथा उन्हें यह भी बताया गया कि आप अपने बच्चे का विवाह उसके आयु पूर्ण होने पर ही करें तथा इसके साथ ही उन्हें यह भी जानकारी दी गई कि उनके बच्चे का आयु कब पूर्ण होगा और वह कब अपने बच्चे का विवाह कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्हें यह संदेश भी दिया गया कि अगर कहीं भी बच्चे और बच्ची का बाल विवाह हो रहा है तो अब उनके माता-पिता के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी किया जाएगा बाल विवाह एक अपराध है जिससे एक बच्चे का जीवन अंधकार मैं और विनाशकारी हो जाता है।